दिग्विजय सिंह को अदालत से राहत नहीं, RSS मानहानि केस खारिज करने की याचिका खारिज

दिग्विजय सिंह को अदालत से राहत नहीं, RSS मानहानि केस खारिज करने की याचिका खारिज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े मानहानि मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित अदालत ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करने की मांग ठुकरा दी है।

यह मामला दिग्विजय सिंह द्वारा कथित रूप से RSS को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है, जिसे संघ की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। RSS से जुड़े स्वयंसेवक की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह के बयान से संगठन की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रारंभिक स्तर पर यह मामला विचारणीय प्रतीत होता है और इसे खारिज करने का कोई ठोस आधार फिलहाल नहीं बनता। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस फैसले के बाद दिग्विजय सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उन्हें निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों और कानूनी चुनौतियों में घिर चुके हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कहा गया है कि संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बयान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।